21'जून से उत्तर प्रदेश में कोरोना प्रोटोकॉल के साथ गाइडलाइन जारी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर देर कल देर रात मुख्य सचिव आरके तिवारी की ओर से गाइडलाइन्स जारी कर दी गईं। जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर प्रदेश भर में बाजार और दुकानें सप्ताह में पांच दिन सुबह सात से रात नौ बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। रात नौ से सुबह सात बजे तक प्रतिदिन रात्रि कर्फ्यूं और शनिवार-रविवार की साप्ताहिक बंदी अभी लागू रहेगी। साप्ताहिक बंदी में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फागिंग का अभियान चलता रहेगा। रेस्टोरेंट, होटल के अंदर स्थित रेस्टोरेंट और ईटिंग प्वाइंट्स सिर्फ पचास फीसद क्षमता के साथ खोले जाएंगे।अल्टरनेट यानी एक कुर्सी छोड़कर बैठने की व्यवस्था करनी होगी। मॉल की दुकानों और रेस्टोरेंट में भी बैठने की यही व्यवस्था रखनी होगी। इसके अलावा मिठाई, स्ट्रीट फूड या फास्ट फूड की दुकानों पर भी शारीरिक दूरी, मास्क, सैनिटाइजर आदि के कोविड नियमों का पालन करते हुए खड़े या बैठकर खाने की अनुमति दी गई है। शादी समारोहों में खुले या बंद स्थान पर अधिकतम पचास व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। वहां लोगों के बैठने के लिए दो गज की दूरी का पालन करना होगा। धर्म स्थलों पर परिसर के आकार को देखते हुए एक बार में अधिकतम पचास व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे।