शासनादेश का उलंघन करने पर खंड शिक्षा अधिकारी एवम स्कूल पर कार्यवाई की मांग

गाज़ियाबाद। जीपीए  ने अभिभावक से निःशुल्क एवम अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (आर .टी. ई) के तहत बच्चे का एडमिशन नही लेने की शिकायत का सज्ञान लेते हुये जिलाधिकारी को बताया  कि दिनाँक 03/07/2021 को शासनादेश के पत्रांक संख्या 2301-05 / 2021/ 22 के माध्य्म से निःशुल्क एवम अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009 की धारा 12  (1 ) ग के तहत छात्र अनमोल पुत्र अमित कुमार का एड्मिशन गौतम पब्लिक स्कूल , प्रताप विहार  विजय नगर , गाजियाबाद में सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया गया था। लेकिन आदेश के तीन महीने बीत जाने के बाद भी अभिभावक के बार बार स्कूल एवम बेसिक शिक्षा अधिकारी के चक्कर लगाने के बाद भी छात्र अनमोल का एड्मिसन स्कूल प्रशासन द्वारा नही लिया गया है, साथ ही शिकायत को खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा जनसुनवाई पोर्टल के माध्य्म से निस्तारित कर दिया गया है। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने जिलाधिकारी से अनुरोध किया है। जिले के निजी स्कूलों द्वारा प्रदेश सरकार के आदेशों का उलंघन कर आर .टी .ई के तहत चयनित बच्चों को एडमिशन नही दिया जा रहा है, जिस पर सख्त कार्यवाई की आवश्यकता है जीपीए अनुरोध करती है  कि छात्र अनमोल का एडमिशन निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009 की धारा 12( 1 ) ग के तहत सुनिश्चित कराया जाये साथ ही शासनादेश का उलंघन करने पर खंड शिक्षा अधिकारी एवम स्कूल पर सख्त से सख्त कार्यवाई सुनिश्चित की जाये।