जीपीए की शिकायत पर बाल आयोग ने सीबीएसई को दिए जांच के आदेश

गाजियाबाद। जीपीए द्वारा निःशुल्क एवम अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12( 1)( सी ) के अंतर्गत चयनित बच्चों के दाखिले स्कूलो में कराने के लिए भरकस प्रयास किये जा रहे है, जहां इस वर्ष जीपीए द्वारा प्रयास किये जा रहे है कि आरटीई के बच्चों के शत प्रतिशत दाखिले निजी स्कूलों में सुनिश्चित किये जायें वही पिछले वर्ष लगभग 1800 बच्चों को निजी स्कूलों द्वारा दाखिले नही दिए जाने पर जीपीए द्वारा कार्यवाई के लिए प्रयास किए जा रहे है। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन के सचिव अनिल सिंह ने बताया कि गाजियाबाद के जिलाधिकारी द्वारा शिक्षा सत्र 2022-23 में आरटीई के दाखिले नही लेने वाले 8 बड़े स्कूल जिनके नाम डीपीएस पब्लिक स्कूल ,मेरठ रोड , डीपीएसजी इंटरनेशनल स्कूल , मिशल गढ़ी , जी .डी गोयनका पब्लिक स्कूल , राजनगर एक्सटेंशन , सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल , वसुंधरा , देहरादून पब्लिक स्कूल , गोविंदपुरम , सुंदरदीप वर्ल्ड स्कूल , डासना रोड , सी.पी.ए पब्लिक स्कूल , स्वर्णजयंतीपुराम , ब्राइटलैंड पब्लिक स्कूल , गोविंदपुरम है पर कार्यवाई के लिये 3-12-2022 को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली को पत्र लिखा गया था लेकिन पत्र के लगभग 8 महीने बीत जाने के बाद भी सीबीएसई द्वारा कोई कार्यवाई नही की गई और ना ही जिलाधिकारी कार्यलय द्वारा सीबीएसई को दुबारा पत्र लिखकर जबाब मांगा गया जिससे ऐसा लगता है कि जिलाधिकारी द्वारा कार्यवाई के लिए पत्र केवल औपचारिकता के लिए लिखा गया था क्योकि इस पत्र को जिलाधिकारी कार्यलय द्वारा ना तो मीडिया में ही दिया गया और ना ही पेरेंट्स के लिए सार्जवनिक किया गया लेकिन जीपीए ने लगभग 5 महीने प्रयास करके इस पत्र को जिला बेसिक शिक्षा कार्यलय से प्राप्त किया और उसके बाद सीबीएसई की शिकायत करते हुये राष्ट्रीय बाल अधिकार सरक्षंण आयोग को पत्र लिखा जिस पर शिकायत का सज्ञान लेते हुये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आयुक्त को 10 दिन के अंदर जांच करने के आदेश दिए है। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन को उम्मीद है कि बाल आयोग की सख्ती से आरटीई के दाखिले नही लेने वाले स्कूलो पर कार्यवाई हो सकेगी और बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित नही हों।