गाज़ियाबाद।गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग , नई दिल्ली के चैयरमेन को पत्र लिख कर बताया कि दिनाँक 011/06/2021 को शासनादेश के पत्रांक संख्या 866 -70 / 2021/ 22 के माध्य्म से निःशुल्क एवम अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009 के तहत छात्र जय पुत्र सुरेंद्र सिंह का एडमिशन जे के जी इंटरनेशनल स्कूल विजय नगर , गाजियाबाद में सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया गया था। अभिभावक द्वारा स्कूल में एडमिशन सुनिश्चित करने के लिये पिछले 2 महीने से जिला अधिकारी , जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यलय , खण्ड शिक्षा अधिकारी के चक्कर लगाए जा रहे है, साथ ही स्कूल में भी अनेको बार एडमिशन के लिए चक्कर लगाए जा चुके है साथ ही खण्ड शिक्षा अधिकारी , बेसिक शिक्षा अधिकारी, एवम जिलाधिकारी द्वारा स्कूल को पत्र लिखे जा चुके है। जिस पर स्कूल ने खण्ड शिक्षा अधिकारी को एडमिशन नही लेने के लिए पत्र दिया है, जिस पर ना तो अधिकारियों द्वारा बच्चे का एड्मिसन स्कूल में सुनिश्चित कराया गया है। और ना ही स्कूल पर कोई कार्यवाई सुनिश्चित की गई है। पीड़ित अभिभावक द्वारा स्वयं समय समय पर अधिकारियो को सम्पूर्ण स्थिति से अवगत कराया है लेकिन पिछले 2 महीने से बच्चे के पिता को आश्वासन के अलावा कुछ नही मिला है जिसके कारण दो महीने बीत जाने के बाद भी अभिभावक के बच्चे के एडमिशन स्कूल द्वारा सुनिश्चित नही किया गया है और स्कूल एवम अधिकारियो द्वारा लगातार शासनादेश का उलघ्न कर खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। जीपीए ने एनसीपीसीआर से अनुरोध किया है कि शिकायत का तत्काल सज्ञान लेते हुये स्कूल एवम संबंधित अधिकारियों पर शिक्षा के अधिकार कानून ( RTE) और बच्चे के शिक्षा के मौलिक अधिकार का उलंघन करने पर कड़ी कार्यवाई सुनिश्चित करते हुये छात्र जय एवम अन्य का एड्मिशन सुनिश्चित किया जाये।
बच्चों का एडमिशन नही लेने पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को लिखा पत्र