छात्र के एड्मिसन के लिये दी गई 10 दिन की समय सीमा का भी उलघ्न करने पर आयोग को लिखा पत्र

 ग़ाज़ियाबाद। डी .ए. वी स्कूल प्रतापविहार ने राष्ट्रीय बाल अधिकार सरक्षंण आयोग द्वारा दी गई 10 दिन की समय सीमा को भी किया नजरअंदाज, नही दिया गया एडमिशन।  छात्र को आर.टी ई 2009 के अंतर्गत एडमिशन ग़ाज़ियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग को लिखा सख्त कर्यवाई के लिए पत्र। 

लगातार पांच महीने से छात्र वंश के आर.टी.ई 2009 के अंतर्गत एडमिशन के लिये प्रयासरत गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने  आज पुनः राष्ट्रीय बाल अधिकार सरक्षण आयोग द्वारा छात्र वंश के एड्मिसन के लिये दी गई 10 दिन की समय सीमा का उलघ्न करने पर आयोग को अवगत कराते हुये पत्र लिखा  और बताया कि दिनाँक 02/09/2020 को शासनादेश के पत्रांक संख्या 3975 -79/2020 -21 के माध्य्म से निःशुल्क एवम अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009 के तहत छात्र वंश पुत्र नरेश कुमार का एड्मिशन डी. ए. वी स्कूल प्रताप विहार , गाजियाबाद में सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया गया था।  छात्र के पिता  द्वारा स्कूल में एड्मिशन सुनिश्चित करने के लिये पिछले पांच महीने से जिला अधिकारी , संयुक्त शिक्षा निदेशक ,अपर जिलाधिकारी ( वित्त), मुख्य विकास अधिकारी , जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यलय , खण्ड शिक्षा अधिकारी के चक्कर लगाए जा रहे थे । साथ ही स्कूल में भी अनेको बार अड्मिशन के लिए चक्कर लगाए जा चुके है । साथ ही खण्ड शिक्षा अधिकारी , बेसिक शिक्षा अधिकारी, संयुक्त शिक्षा निदेशक एवम जिलाधिकारी द्वारा स्कूल को पत्र लिखे जा चुके है लेकिन ना तो अधिकारियों द्वारा बच्चे का एड्मिसन स्कूल में सुनिश्चित कराया गया है और ना ही स्कूल पर कोई कार्यवाई सुनिश्चित की गई है।  पीड़ित अभिभावक द्वारा स्वयं समय समय पर अधिकारियो को सम्पूर्ण स्थिति से अवगत कराया है।  लेकिन पिछले पांच महीने से बच्चे के पिता को आश्वासन के अलावा कुछ नही मिला है।  जिसके कारण पांच महीने बीत जाने के बाद भी अभिभावक के बच्चे के अड्मिशन स्कूल द्वारा सुनिश्चित नही किया गया है और स्कूल एवम अधिकारियो द्वारा लगातार शासनादेश का उलघ्न कर खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी।  जिस पर  गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन द्वारा पत्रांक संख्या जीपीए / 1172 दिनाँक 22/01/ 2021 को  सभी सक्ष्यो सहित सारे प्रकरण को राष्ट्रीय बाल अधिकार सरक्षंण आयोग को अवगत कराया था।  जिसका सज्ञान लेते हुये आयोग द्वारा  दिनाँक 04/02/ 2021 को पत्र के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी , गाजियाबाद को 10 दिन के अंदर छात्र वंश का एड्मिसन सुनिश्चित करने के आदेश दिए गये थे लेकिन आयोग द्वारा दी गई।  समय सीमा समाप्त होने के बाद भी छात्र का एडमिशन सुनिश्चित नहीं कराया गया।  जिस पर जीपीए द्वारा बाल आयोग से नियमानुसार सख्त कार्यवाई करते हुये छात्र वंश का एडमिशन सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया है।