अर्नब गोस्वामी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से किया इनकार

मुंबई। सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। गोस्वामी और दो अन्य पर 2018 में एक इंटीरियर डिजाइनर और उसकी मां को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। जस्टिस एस के शिंदे और एम एस कार्णिक की खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट की ओर असाधारण शक्तियों के इस्तेमाल के लिए अन्य विकल्प मौजूद हैं। पीठ ने एक बार फिर दोहराया कि याचिकाकर्ता सेशन कोर्ट (निचली अदालत) में अपनी याचिका दायर कर सकते हैं, जहां चार दिन में आवेदन पर फैसला लिया जा सकता है।शनिवार को इस मामले पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गोस्वामी और दो अन्य आरोपियों ने अपनी अंतरिम जमानत पर रिहा होने के लिए कोर्ट से अपील की थी। इस दौरान हुई सुनवाई पर कोर्ट ने कहा था कि इस मामले के लंबित रहने तक याचिकाकर्ताओं पर नियमित जमानत के लिए संबंधित निचली अदालत पर जाने पर कोई रोक नहीं है, जहां उन्हें कुछ दिनों में जमानत मिल जाएगी।