चौकी इंचार्ज को स्थानांतरित कराने के लिए जीपीए ने की एसपी सिटी से मुलाकात

गाजियाबाद। शास्त्रीनगर, नेहरू वर्ल्ड स्कूल पर सांकेतिक केंडल मार्च के दौरान 'गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन' के सचिव अनिल सिंह और उनकी पत्नी पर शास्त्री नगर चोकी इंचार्ज द्वारा स्कूल के दबाब में मुकदमा दर्ज करने को लेकर एसोसिएशन ने एसपी सिटी से मुलाकात की, बताया सारा घटनाक्रम बहुत ही विनम्रता से सुना सारा प्रकरण और एक दो दिन में मीटिंग के माध्यम से समस्या को सुलझाने के लिए आश्वस्त किया। एसोसिएशन आपके संज्ञान में लाना चाहता है कि 11 सितंबर 2020 को नेहरू वर्ल्ड स्कूल के अभिभावको ने निजी स्कूलों की मनमानियों के खिलाफ शांतिपूर्ण केंडल मार्च आयोजित किया था जिसमे जीपीए को भी आमंत्रित किया गया था। इस कैंडल मार्च को रोकने के लिए स्कूल द्वारा शास्त्रीनगर चोकी इंचार्ज हरेंद्र पाल जादौन को एक घन्टे पहले ही स्कूल के गेट पर बैठा दिया गया था। जिसकी सूचना अभिभावको द्वारा जीपीए को दी गई जिस पर जीपीए द्वारा निर्णय लिया गया, कि हमारा मकसद जिला प्रशासन से टकराव नही है। अतः हम चौकी इंचार्ज  को विनती करेगे की केवल 8 या 10 लोग स्कूल के गेट पर गेट पर मोमबत्ती जलायेगे, और घर चले जायेंगे। और केंडल मार्च नही करेंगे इसी निवेदन को लेकर जब जीपीए के पदाधिकारी जिनमे जीपीए के सचिव अनिल सिंह भी थे, चौकी इंचार्ज को समझाने के लिए उनके पास गये और निवेदन किया कि हम केंडल मार्च नही निकालेंगे। और स्कूल के गेट पर लगभग 10 लोग शांतिपूर्ण केंडल जलायेगे, और घर चले जायेंगे। इस पर चौकी इंचार्ज हरेंद्र पाल जादौन ने एक ना सुनी और महिला अभिभावको से मोमबत्ती छीनने लगे और अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। और फोन कर फोर्स बुलाकर थाने बंद करने की धमकी देने लगे और जीपीए के सचिव से उनका नाम और बाप का नाम पूछने लगे। जिसको लेकर उनसे कहासुनी हुई थाना कविनगर नागेंद्र SHO का खुद कहना था, कि केंडल मार्च निकालने में कोई परेशानी नही है,केंडल मार्च के बाद जब सभी अभिभावक घर चले गये तो शास्त्रीनगर चौकी इंचार्ज सचिव अनिल सिंह के घर पुलिस बल के साथ गये। और उनकी अनुपस्थिति में बिना किसी आदेश के उनकी लाइसेंसी पिस्टल , पिस्टल का लाइसेंस और उनकी पत्नी का फोन ले आये एक दिन बाद उनकी पत्नी का फोन दे दिया गया है। और पिस्टल व लाइसेंस उन्ही के पास है। महोदय FIR की प्रतिलिपि से ज्ञात हुआ है कि जीपीए के सचिव अनिल सिंह पर धारा 353 के तहत और उनकी पत्नी के खिलाफ बलात्कर की धमकी का झूठा आरोप लगा, धारा 388 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। जो कि न्यायोचित प्रतीत नही होता है ऐसा प्रतीत होता है कि चौकी इंचार्ज द्वारा स्कूल के दबाव में आकर फ़साने का षड्यंत्र रचा गया है। हम सभी जानते है कि जिला प्रशासन ने हमेशा अभिभावको का हर प्रकार से साथ दिया है,तथा एसोसिएशन और समस्त अभिभावक आपसे निवेदन करते है, कि इस प्रकरण की जाँच करवा अनिल सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ लगाये गये मुकदमों को रद्द कराया जाये। और शास्त्रीनगर चौकी इंचार्ज को शास्त्रीनगर चौकी से अन्य किसी चौकी पर स्थानांतरित किया जाये जिससे कि वो भविष्य में स्कूल के दबाव में कोई द्वेष की भावना के तहत कोई कार्यवाई ना करें।