अयोध्या के विवादित ढांचा विध्वंस केस में सीबीआइ कोर्ट को 30 सितंबर तक अपना फैसला सुनाने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ कोर्ट को 30 सितंबर तक अपना फैसला सुनाने का निर्देश दिया है। रामनगरी अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को बड़ा निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश 19 अगस्त को दिया था। अयोध्या के विवादित ढांचा विध्वंस मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व डिप्टी पीएम लालकृष्ण आडवाणी के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी व उमा भारती भी आरोपित हैं। सीबीआइ ने इनके खिलाफ केस दर्ज किया है और इस प्रकरण की सुनवाई लखनऊ में सीबीआई की विशेष कोर्ट में हो रही है। लखनऊ की सीबीआइ ट्रायल कोर्ट को इस केस में फैसला सुनाने के लिए एक महीने का समय बढ़ाया गया है। अभी तक सीबीआइ की विशेष कोर्ट बयान दर्ज करने के साथ आरोपितों की सफाई भी सुन रही है। अयोध्या बाबरी विध्वंस मामले में वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने 24 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेष जज के सामने अपना बयान दर्ज करवाया था। इस दौरान देश के पूर्व उप-प्रधानमंत्री ने अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। उन्होंने उस समय की केंद्र सरकार को अपने खिलाफ लगे आरोपों के लिए जिम्मेदार ठहराया था। इस मामले में खुद को निर्दोष करार देते हुए आडवाणी ने कहा था कि उन पर लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित थे।