राम मंदिर भूमि पूजन के लिए हुआ रास्ता साफ़, हाई कोर्ट ने खारिज की जनहित याचिका

उत्तर प्रदेश। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन पर रोक लगाने की मांग वाली अर्जी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। पांच अगस्त को प्रस्तावित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन के खिलाफ दिल्ली के पत्रकार साकेत गोखले की याचिका को खारिज करने के साथ ही हाई कोर्ट ने कहा कि आशंका आधारहीन है। गोखले को आयोजकों के साथ सरकार से कोविड- 19 की गाइडलाइन का पालन करने की उम्मीद नही हैं।इस कारण अब अयोध्या में लिए भूमिपूजन का रास्ता साफ हो गया है।हाईकोर्ट ने कहा हम राज्य सरकार और आयोजकों से उम्मीद करते है कि कोविड के कारण फिजिकल डिस्टेंसिंग और इसके सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि याचिका कल्पनाओं पर आधारित है, इस पर फिर भी कोर्ट ने आयोजकों व राज्य सरकार से अपेक्षा की है कि वह शारीरिक दूरी बनाये रखने के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यक्रम करेंगे। कोर्ट ने कहा है कि कार्यक्रम में शारीरिक दूरी का पालन न करने की आशंका का कोई आधार नहीं है और याचिका खारिज कर दी है।